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EWS सर्टिफिकेट क्या है? कैसे बनता है?



नमस्कार मित्रों,

आज आपको इस ब्लॉग में EWS सर्टिफिकेट के विषय में बताएंगे


● क्या है EWS-

केंद्र सरकार ने सामान्य अभ्यर्थियों या व्यक्तियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की है मतलब सामान्य वर्ग के छात्रों को अब हर जगह 10% आरक्षण दिया जा रहा है अगर आप किसी अन्य कैटेगरी का आरक्षण नही ले रहे तो आप सामान्य जाति है अगर आप आर्थिक स्थिति से थोड़े कमजोर है तो आप भी 10% आरक्षण ले सकते है 10% सीट हर तरह के पदों में राज्य व केंद्र सरकार ने रिज़र्व कर रखी है


● क्या है Criteria-

वैसे तो केंद्र व प्रत्येक राज्य की एक ही criteria है लेकिन जो भूमि माप में अंतर आता है वो अलग हो सकता है

1st- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर नही होनी चाहिए

2nd- 1000 वर्ग फीट से ज्यादा आवास नही हो

3rd- 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नही हो

4th- 200 वर्ग गज से बड़ा प्लाट न हो


यही कुछ परिस्थिति में EWS बनवा सकते है


कब तक Valid-

EWS सर्टिफिकेट वैसे तो एक वित्तीय वर्ष तक Valid रहता है लेकिन निर्गत तिथि के एक साल तक Valid रहता है मतलब एक साल तक…


● डॉक्यूमेंट-

सबसे पहले domicile state का, आधार कार्ड, और पिछले वित्त का income सर्टिफिकेट होना जरूरी है और फ़ोटो भी हो


कैसे बनवाया जाता है-

ये अलग अलग राज्य की अलग अलग व्यवस्था है राजस्थान जैसे state में ये ऑनलाइन बनता है UP में offline ,अब जैसे जहां बने आप फार्म ऑनलाइन निकलवाकर भरके उसे तहसील में जमा कर दे 15 days के अंदर बन जाता है , Online हो तो आप Online जमा कर सकते है

तहसील लेवल पर बनता है और तहसीलदार/SDM की संतुति होती है


धन्यवाद

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