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महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

 


● प्रथम संविधान संशोधन-1951

नौवी अनुसूची को शामिल किया गया इसके तहत 13 कानून जोड़े गये


● दूसरा संविधान संशोधन- 1952
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित 【लोकसभा】

● तीसरा संविधान संशोधन- 1954
सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 33 प्रविष्टि जोडी गई

● सातवाँ संविधान संशोधन-1956
भाषायी आधार पर पहला राज्य आंध्रप्रदेश किया गया

● नौवाँ संविधान संशोधन-1960
भारत और पाकिस्तान के बीच हुये समझौतो के तहत स्थानांतरित क्षेत्र

● दसवाँ संविधान संशोधन-1961
दादरा व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित

● बारहवाँ संविधान संशोधन -1962
गोआ, दमन व दीव को केंद्रशासित प्रदेश घोषित

● तेरहवाँ संविधान संशोधन- 1962
नागालैंड को संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर एक राज्य का दर्जा दे दिया [01 Dec 1963 पूर्ण राज्य]

● चौदहवाँ संविधान संशोधन - 1963
पुदुचेरी को संघ राज्य के रूप मे प्रथम अनुसूची मे शामिल किया गया

● पंद्रहवाँ संविधान संशोधन - 1963
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित, कार्यकाल 60 वर्ष से 62 वर्ष

● अट्ठारहवाँ संविधान संशोधन- 1966
पंजाब व हरियाणा नये राज्य बने तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया

● इक्कीसवाँ संविधान संशोधन- 1967
आठवीं अनुसूची मे सिंधी भाषा को जोड़ा गया

● चौबीसवां संविधान संशोधन - 1971
संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार प्राप्त हो गया

● छब्बीसवाँ संविधान संशोधन-1971
राजाओं के विशेष उपाधियां व उनके प्रिवीपर्स समाप्त

● सत्ताईसवाँ संविधान संशोधन - 1971
मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा

● अट्ठाईसवाँ संविधान संशोधन- 1972
भारतीय सिविल सेवा के लिये अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त

● पैतीसवाँ संविधान संशोधन- 1974
सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर
उसे संबद्ध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया

● छत्तीसवाँ संविधान संशोधन-1975
सिक्किम को भारत का 22 वां राज्य घोषित

● उन्नतालीसवी संविधान संशोधन - 1975
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया

● इकतालीसवाँ संविधान संशोधन- 1976
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई

● 42th संविधान संशोधन-1976
इसे "लघु संविधान" की संज्ञा दी गयी
इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए
इसमें नागरिकों के दस मूल कर्तव्य जोड़े गए
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा
राष्ट्रपति पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए आपातकाल घोषित कर सकता है
लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई
संसद द्वारा किये गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया

● 44th संविधान संशोधन-1978
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया
मंत्रिमंडल द्वारा दूसरी बार भेजे गए परामर्श को राष्ट्रपति को अनिवार्यता स्वीकार करने की बाध्यता की गई
व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के आपातकाल में भी स्थगित नही किया जा सकता है

● 52 वां संविधान संशोधन-1985
संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें राजनीतिक दल-बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया

● 53 वां संविधान संशोधन-1986
अनुच्छेद 371 में खंड 'G' जोड़कर मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया

● 55 वां संविधान संशोधन-1986
अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया

● 56 वां संविधान संशोधन-1987
गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला

● 61 वां संविधान संशोधन-1989
मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी

● 65 वां संविधान संशोधन-1990
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन

● 69 वां संविधान संशोधन-1991
दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया

● 71 वां संविधान संशोधन-1992
नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया

● 73 वां संविधान संशोधन-1992
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा

● 74 वां संविधान संशोधन-1992
नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा

● 77 वां संविधान संशोधन-1995
SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण

● 84 वां संविधान संशोधन-2001
लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक छेड़छाड़ नही

● 85 वां संविधान संशोधन-2001
SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता

● 86 वां संविधान संशोधन-2002
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता
अनुच्छेद 21 'क' जोड़ा

● 89 वां संविधान संशोधन-2003
अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन

● 92 वां संविधान संशोधन-2003
संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाएं सम्मिलित

● 93 वां संविधान संशोधन-2005
SC/ST व ओबीसी बच्चों के लिए सरकारी व निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित

● 99 वां संविधान संशोधन-2014
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन

● 100 वां संविधान संशोधन-2015
भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण

● 101 वां संविधान संशोधन-01 जुलाई 2017
पूरे देश मे वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू

● 102 वां संविधान संशोधन-2018
ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा

● 103 वां संविधान संशोधन-2019
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण

● 104 वां संविधान संशोधन-2020
लोकसभा तथा विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तथा लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रदत्त आरक्षण समाप्त

● 105 वां संविधान संशोधन-2021
ओबीसी के लोगों की पहचान व उनकी सूची बनाने की शक्ति राज्यो को दी गयी

● 106 वां संविधान संशोधन-2023
आगामी वर्षो में 33% महिला आरक्षण 【लोकसभा व विधानसभाओं में】

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