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बी एड vs बीएसटीसी फैसला



 राजस्थान का लंबे समय से चल आ रहा है बीएसटीसी-बीएड (BSTC-B.ed) विवाद  समाप्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है. SC ने बीएड धारियों को प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए अपात्र माना है. एससी के बीएसटीसी-बीएड विवाद में दिए फैसले से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने यह आदेश दिया है. 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगाई है. प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल BSTC को पात्र मानते हुए बीएड धारियों को अपात्र माना है. राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अन्य राज्यों में भी असर पड़ेगा.

B Ed Vs BSTC (D El Ed/BTC) Case Update📌

● सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है, NCTE की याचिका खारिज कर दी गई है BTC/D El Ed वाले ही प्राथमिक के योग्य है
● सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले को सही बताया।
● राजस्थान या अन्य राज्यों में हुई भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा..
● अन्य राज्यों में चल रही भर्ती प्रक्रिया (मध्यप्रदेश/बिहार) पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये order की copy और राज्य सरकार के आदेश से clear होगा...


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